कोतवाली पुलिस की कार्यवाही आरोपी रिमांड पर जेल दाखिल
09 मार्च 2022
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] बिलासपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने तथा चाकू लहराकर लोगो को डरान वाले मो.सुल्तान पिता मो. मस्तान उम्र 23 साल साकिन करबला चौक कुम्हारपारा को धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट मे गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09/03/22 को जरिये मुखबिर की सूचना मिली कि मोह. सुल्तान नामक व्यकित् करबला चौक के पास अपने पास चाकू रखा है और आने जाने वाले लोगो को चाकू दिखाकर लहराकर डरा . धमका रहा हैं जिससे लोगो मे भय व्याप्त है कि सूचना पर हमराह स्टाफ पेट्रोलिंग एवं गवाहो को साथ लेकर रवाना होकर करबला चौक गया जहां पर एक व्यक्ति हाथ मे चाकू लिए लहराते मिला जिसे दौडाकर घेरा बंदी कर पकड़े जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मोह. सुल्तान पिता मोहम्मद मस्तान उम्र 23 साल निवासी करबला चौक कुम्हारपारा थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर का रहने वाला बताया जिसके पास एक लोहे का चाकू मिला जिसको रखने के संबंध मे मोह. सुल्तान पिता मोह. मस्तान उम्र 23 साल निवासी करबला चौक कुम्हारपारा थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर को धारा 91 जाफौ. का नोटिस दिया जाकर दस्तावेज प्रस्तूत करने बोला गया जो मोह. सुल्तान के द्वारा उक्त चाकू को रखने के संबंध मे कोई भी दस्तावेज नही होना बताया तथा नोटिस मे कोई दस्तावेज नही होना लेख कर दिया।

जिससे मोह. सुल्तान के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी मोह. सुल्तान का यह कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी मोह. सुल्तान पिता मोह. मस्तान उम्र 23 साल निवासी करबला चौक कुम्हारपारा थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर को गिरफतार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण की कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप आर्य, उप निरी. मनीष कांत, आर. गोकूल जांगडे, रंजित खरे, अनिल डे, आशीष कुर्रे की अहम भूमिका रही।

