न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते सुनाया फैसला…आरोपी दुर्गेश प्रजापति को उम्रकैद की सजा…!
गौरेला/जीपीएम-[जनहित न्यूज़]
वर्ष 2024 में गौरेला स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े हुई युवती की हत्या के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।
मामला 26 जून 2024 का है, जब भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में आरोपी दुर्गेश प्रजापति (निवासी लोहारी) ने युवती रंजना यादव पर चाकू से 10 से अधिक वार कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिजगोहना पुल के पास से गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी जब्त किए थे। इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक शनिप रात्रे एवं उप निरीक्षक रामनिवास राठौर द्वारा की गई। जिला पुलिस ने पूरे मामले की सतत मॉनिटरिंग कर सशक्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
इस फैसले को न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिसने पीड़िता को न्याय और समाज को एक सशक्त संदेश दिया है।

