15 महीने से लंबित मामले में चिल्फी पुलिस की कार्रवाई आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा…
मुंगेली-[जनहित न्यूज़]
नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके परिजनों के कब्जे से ले जाने और उसके साथ दैहिक शोषण के आरोप में चिल्फी पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में जांच के दौरान गंभीर धाराएं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 9 जून 2025 को पीड़िता की मां ने चौकी डिंडौरी, थाना चिल्फी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके वैध कब्जे से भगा ले जाया गया है। शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 74/2025, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
मामले की विवेचना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला और एसडीओपी लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।
इसी दौरान पुलिस को मिली सूचना के आधार पर 5 सितंबर 2026 को आरोपी आकाश पाटले को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पीड़िता और आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी। आरोपी आकाश पाटले पिता राजेंद्र पाटले, उम्र 21 वर्ष, निवासी नवागांव दयाली को 5 सितंबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसे 6 सितंबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका:-
पूरी कार्रवाई में चौकी डिंडौरी प्रभारी उप निरीक्षक मानसिंह सहित प्रधान आरक्षक श्याम डहरिया, गुलाब राजपूत, चिंताराम कश्यप, आरक्षक नागेश साहू, पवन गंधर्व, बंशीलाल कंवर, संजय तथा महिला आरक्षक प्रेमलता की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस ने महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश के तहत मामले में आगे की विवेचना जारी रखी है।

