धूम्रपान निषेध नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा…10 दुकानों पर कार्रवाई
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जनहित न्यूज़)। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त अभियान चलाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा, सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो के मार्गदर्शन में 23 फरवरी 2026 को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जिला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मरवाही क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों की जांच की गई।

स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मरवाही पुलिस थाना की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में 10 पान एवं किराना दुकानों पर कुल 1400 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।

साथ ही संबंधित दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों में “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” तथा “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता” संबंधी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है, जबकि धारा 6 के अनुसार स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है।

इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, मरवाही थाना प्रभारी शनिप रात्रे, जिला कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. पारस जैन एवं मरवाही विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. हरिओम गुप्ता का विशेष योगदान रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


