अवैध रूप से शराब तस्करी एवं बिक्री के दो आरोपी गिरफ़्तार…
बिलासपुर/मुंगेली-[जनहित न्यूज़] मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर ‘‘ऑपरेशन बाज’’ चलाकर अवैध रूप से शराब तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरूद्ध फास्टरपुर – सेतगंगा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही।
थाना फास्टरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागोपहरी मे अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब बिक्री परिवहन करने वाले ग्राम विचारपुर व निरजाम निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। थाना फास्टरपुर में 01 प्रकरण मे 02 आरोपियों से 80 पाव देशी प्लेन मदिरा (14.400 बल्क लीटर) कीमती 6400/ व परिवहनरत 01 नग स्कुटी ,कीमती 15000 रूपये को किया गया जप्त।
शराब तस्कर के विरूद्ध थाना फास्टरपुर – सेतगंगा मे आबकारी एक्ट का अपराध क्रमांक 33/26 धारा 32(2), 59 क आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विधिवत किया गया कार्यवाही।
फास्टरपुर/मुंगेली- मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा असामाजिक तत्वो एवं मादक पदार्थ बिक्री व तस्करी करने वालो के विरूद्व ‘‘ऑपरेशन बाज’’ अभियान चलायी जाकर जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबडा एवं अति.पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मागदर्शन मे थाना फास्टरपुर – सेतगंगा एवं सायबर सेल द्वारा संयुक्त रूप से नशे के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अधिक मात्रा मे शराब ब्रिकी हेतू परिवहन करने पर 01 प्रकरण मे 02 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। दिनांक 24.03.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना फास्टरपुर – सेतगंगा पुलिस व सायबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम नागोपहरी, सौर ऊर्जा पानी टंकी के पास घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम 01.धन्नु यादव पिता आत्माराम उम्र 36 वर्ष निवासी विचारपुर थाना फास्टरपुर – सेतगंगा जिला मुंगेली 02.प्रहलाद यादव पिता संतराम उम्र 18 वर्ष 09 माह निवासी निरजाम थाना सिटी कोतवाली मुंगेली का रहने वाला बताया मौके में तलाशी लेने पर 80 नग देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक शीशी कांच मे 180 एमएल कुल 14.400 बल्क लीटर कुल किमती 6400 रूपये एवं शराब परिवहन मे प्रयुक्त स्कुटी अनुमानित कीमती 15000 मिला, आरोपियों को नोटिस देकर शराब रखने एवं परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किंतु वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, आरोपियों के कब्जे से 80 नग देशी प्लेन शराब एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पाए जाने से मौके पर देहाती नालसी पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया
उक्त कार्यवाही में निरी.प्रसाद सिंहा (प्रभारी साइबर सेल), उप निरी. लक्ष्मण खुंटे थाना प्रभारी फास्टरपुर – सेतगंगा, प्र.आर. नोखेलाल कुर्रे, यशवंत डाहिरे, नरेश यादव, मनोज साहू, आर. रवि मिन्ज, गिरीराज सिंह, राहुल यादव, राहुल कश्यप, राकेश बंजारे, हेमसिंह, भेषज पाण्डेकर की अहम भूमिका रही।

