मोपका में अवैध निर्माण सील बिना अनुमति बन रहे चार मकान ध्वस्त…!
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] शहर में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर भवन शाखा और जोन क्रमांक-07 की टीम ने अशोक नगर, मोपका और चिल्हाटी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत दुकान निर्माण और बिना अनुमति बनाए जा रहे मकानों पर कार्रवाई की।
पौन एकड़ में अवैध प्लॉटिंग, सीसी सड़क भी तोड़ी:-
अशोक नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे अनूप अग्रवाल द्वारा करीब पौन एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया। निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग में बनाई गई सीसी सड़क को तोड़ दिया।
इसी तरह चिल्हाटी में करीब दो एकड़ जमीन पर नारद वर्मा द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी निगम का अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की।
अनुमति के विपरीत दुकान निर्माण सील
चिल्हाटी चौक में लता पटेल द्वारा स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे दुकान निर्माण को निगम की टीम ने सील कर दिया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत नक्शे और निर्धारित अनुमति के विपरीत किए जाने वाले निर्माण को किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जाएगी।
धान मंडी रोड पर चार निर्माणाधीन मकान ध्वस्त:-
चिल्हाटी के धान मंडी रोड पर मनीष ओबरानी द्वारा बिना अनुमति चार मकानों का निर्माण कराया जा रहा था। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन चारों मकानों को ध्वस्त कर दिया।
अवैध कॉलोनाइजरों पर कोर्ट में परिवाद की तैयारी:-
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित मामलों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(ग)(2) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निबंधन एवं शर्तें) नियम 2013 के नियम 03, 10 एवं 13 का उल्लंघन पाया गया है। संबंधित अवैध प्लॉटिंगकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर करने की तैयारी भी की जा रही है।
निगम प्रशासन ने दो टूक कहा है कि शहर में बिना अनुमति प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी विकास और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

प्लॉट खरीदने से पहले जांच जरूरी:-
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीदारी से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति और नगर निगम से प्राप्त आवश्यक स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। बिना जांच के जमीन खरीदने पर भविष्य में कानूनी और निर्माण संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी अनूप तिवारी, जोन आयुक्त भूपेंद्र उपाध्याय, सहायक भवन अधिकारी आशीष पाण्डेय, उप अभियंता जुगल किशोर सिंह, मानचित्रकार अरुण कुमार यादव, उप अभियंता गोपाल अग्रवाल सहित हल्का पटवारी, अतिक्रमण प्रभारी एवं कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद रहा।

