मुंगेली-{जनहित न्यूज़}
मुंगेली मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की निर्मम हत्या के मामले में मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार टंगिया भी बरामद कर जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार ग्राम मौहामाचा निवासी बिशनू बैगा ने चौकी खुड़िया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भतीजा सतलू बैगा पिछले लगभग एक वर्ष से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और गांव में इधर-उधर घूमते हुए लोगों से भोजन व शराब मांगता रहता था।
बताया गया कि 30 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 4 बजे सतलू बैगा गांव के झंगलू बैगा के घर पहुंचा और उसकी पत्नी चैती बाई का हाथ पकड़कर भोजन मांगने लगा। इस बात से आक्रोशित झंगलू बैगा ने घर में रखी धारदार टंगिया से सतलू बैगा के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक का शव आरोपी के घर के आंगन में पड़ा मिला।
सूचना मिलते ही चौकी खुड़िया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी झंगलू बैगा (57 वर्ष), निवासी ग्राम मौहामाचा, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में चौकी खुड़िया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया तथा घटना में प्रयुक्त धारदार टंगिया पुलिस को सौंप दी, जिसे जब्त कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपी को 31 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर 1 अगस्त को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक गणपति राव, सहायक उपनिरीक्षक दिलीप प्रभाकर (चौकी प्रभारी खुड़िया), आरक्षक रामकुमार मार्को, संदीप रात्रे, विरेन्द्र राजपूत एवं परमेश्वर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

