13 दिसंबर 2021
बिलासपुर-{जनहित न्यूज़} बिलासपुर
नव पदस्थ पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीमती पारुल माथुर द्वारा पिछले दिनों यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों को बिलासपुर शहर की ऑटो सुविधा को व्यवस्थित किए जाने हेतु जिला ऑटो संघ के पेट्रोल/ डीजल एवं महिला पिंक ऑटो चालकों तीनों संघो की एक साथ संयुक्त बैठक लेकर ,आम जनता की सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्था संचालित किए जाने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे।
इस परिपालन में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रोहित बघेल एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात संजय साहू ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशानुसार ऑटो सुविधा हेतु संचालित संघ के पदाधिकारियों की एक साथ संयुक्त बैठक व्यवस्था संबंधी पूर्व निर्धारित निम्नानुसार एजेंडा बिंदुओं पर आपसी चर्चा की गई जिस पर तीनों ही ऑटो संघ ने पालन किए जाने हेतु अपनी सहमति दी है, ऑटो संघ पेट्रोल/डीजल एवं महिला ऑटो रिक्शा द्वारा यातायात पुलिस के माध्यम से अलग-अलग सीरियल टोकन नंबर लिया जावेगा।
जिसमें वाहन क्रमांक एवं वाहन का प्रकार वाहन स्वामी,चालक का नाम वाहन की आर0सी0 बुक, चालक का लाइसेंस ,आधार कार्ड की कॉपी एवं पासबुक साइज का फोटो तथा मोबाइल नंबर के आधार पर सीरियल नंबर ऑटो चालकों को अपनी वाहन के पीछे बड़े अक्षरों में अंकित कराना होगा। प्रत्येक ऑटो वाहन के पीछे पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर 94791-93099 एवं 07752- 225 961 लैंडलाइन एवं यातायात हेल्पलाइन नंबर 1095 का अंकित कराया जाना। ऑटो चालक के लिए निर्धारित पैटर्न की वर्दी खाकी धारण किया जाना। ऑटो चालकों को परिवहन विभाग से जारी टोकन बैच/ बिल्ला धारण करना।
ऑटो के पीछे बने पारदर्शी खिड़की में किसी प्रकार का विज्ञापन चस्पा नहीं करना ताकि पीछे से आने वाले ट्रैफिक की दृश्यता सुगमता से ऑटो चालक को हो सके।
पूर्व से निर्धारित ऑटो स्टैंड में नियत संख्या में ही ऑटो का खड़ा किया जाना आम रास्तों में सवारी उतारने की आदत में बदलाव लाना विशेषता बस स्टैंड पर क्षेत्र में रोड के कॉलर यलो लाइन के उस पार ही ऑटो खड़ी किया जाना।
माह अक्टूबर 2021 में राज्य शासन द्वारा पूर्व निर्धारित मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माना से कई गुना वृद्धि कर दी गई है उदाहरण बतौर ₹ 500 की जुर्माना राशि लगभग 2000 से 5000 तक, ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें ।
ऑटो चालक सवारी व यात्री से सभ्य व्यवहार करें आदि किसी भी यात्री का सामान ऑटो में मूल भूलवश छूटता है तो यातायात मुख्यालय या संबंधित क्षेत्र के थाना के माध्यम से उसे वापस करावे जावे ताकि आम जनता में बिलासपुर ऑटो चालकों के प्रति ईमानदार व सकारात्मक सोच विकसित हो।
इसी प्रकार किसी भी संदिग्ध आचरण वाले व अपराधिक प्रवृत्ति वाले सवारी के मिलने पर उसकी जानकारी यातायात पुलिस को दिया जाना, ऑटो संघ के समस्त पुरुष ऑटो चालकों को यातायात पुलिस की ओर से विशेष रूप से निर्णय लिया गया है कि महिला आटो चालको से किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना किया जावे यदि ऐसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावे , साथ ही महिला ऑटो चालकों को कहा गया है कि ऐसा कोई भी समस्या होती है तो उसकी सूचना यातायात के राजपत्रित अधिकारी को दी जावे।
आज की बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा यातायात कार्यालय सत्यम चौक में ली गई । जिसमें डीजल ऑटो संघ के अध्यक्ष राकेश सोनकर ,सचिव शंकर लाल गुप्ता एवं अन्य सदस्यगण जिला पेट्रोल संघ के अध्यक्ष अजय पानिकर, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टंडन, सचिव जराट, सचिव जितेंद्र खंडे कोषाध्यक्ष मोहम्मद अयूब सहित अन्य सदस्य मोहम्मद यासीन तथा गुलाबी ऑटो से कलेश्वरी साहू ,संतोष साहू सोना बोरकर, रेखा रजत सावित्री रजक संतुला बाई संगीता ठाकुर थे।
ऑटो के परिचालन हेतु दिए गए महत्वपूर्ण देशों व शर्तों के लिए ऑटो संघ को तीन दिवस का समय नियत किया गया है इसके उपरांत नियमों का पालन नहीं करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के नवीन प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस बिलासपुर द्वारा की जावेगी।




