घटना के बाद से ही फरार था
पाक्सो एक्ट के तहत जेल दाखिल
28 जनवरी 2022
बिलासपुर-{जनहित न्यूज़} बिलासपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सिविल लाईन बिलासपुर का दिनांक 17.10.21 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17 अक्टूबर 2021 के रात करीबन 8:30 बजे मिनी बस्ती का बुंटरू सारथी शराब के नशे में प्रार्थी की नाबालिग बच्ची के कपडे को फाड कर गंदी हरकत करने का प्रयास किया गया कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के आरोपी योगेश सारथी उर्फ बूटरू घटना के बाद से ही फरार चल रहा था प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्रीमति पारूल माथुर के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं सीएसपी सिविल लाईन बिलासपुर श्रीमती मंजुलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन शनिप रात्रे के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन से टीम गठित कर फरार आरोपी का पतातलाश किया जा रहा था पुलिस टीम को आज मुखबीर से सूचना मिली कि फरार आरोपी योगेश सारथी उर्फ बूटरू जरहाभाठा के आसपास घूम रहा है जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर रवाना होकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर हिरासत में लेकर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया जो पूछताछ पर घटना समय को अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी योगेश उर्फ बूटरू सारथी के द्वारा नाबालिक बालिका के साथ छेड़छाड़ कर लैंगिक उत्पीड़न करना पाये जाने से आरोपी योगेश सारथी उर्फ बूटरू पिता परदेशी सारथी उम्र 23 वर्ष सा0 जरहाभाठा मिनी बस्ती थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ0ग0 को धारा 354 भादवि एवं पाक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर तक न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सनिप रात्रे, उप निरी0 धर्मेन्द्र वैष्णव, आर0 संजय नारंग एवं मनोज बघेल की भूमिका सराहनीय रही।
थाना सिविल लाईन जिला- बिलासपुर(छ.ग.) अप० क्र0 1119/2021
धारा:- 354 भादवि, धारा 08 पाक्सो एक्ट
आरोपी – योगेश सारथी उर्फ बूटरू पिता परदेशी सारथी उम्र 23 वर्ष सा0 जरहाभाठा मिनी बस्ती थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ0ग0**

