अब स्कूल अपनी सुविधा और नीति के अनुसार परीक्षा करेगा आयोजित-◆
बिलासपुर {जनहित न्यूज़} बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पांचवीं और आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षा को अनिवार्य न करने का निर्देश दिया है। यह फैसला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद आया। एसोसिएशन ने दलील दी थी कि वे सीजी बोर्ड से संबद्ध होते हुए भी सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा विभाग को इसकी पूर्व जानकारी थी। अचानक केंद्रीयकृत परीक्षा लागू करने से स्कूलों और छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इस सत्र से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले को निजी स्कूलों और अभिभावकों ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद इस सत्र के लिए परीक्षा को स्वैच्छिक कर दिया है। अब स्कूल अपनी सुविधा और नीति के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेंगे। इस फैसले से निजी स्कूलों और छात्रों को राहत मिली है।

