यातायात पुलिस ने किया फरमान जारी नियमों का पालन करने की अपील-◆
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] शहर के यातायात को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस बिलासपुर ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री” मोड़ों पर वाहन खड़ा करना महंगा साबित हो सकता है। नियम तोड़ने पर ₹300 का जुर्माना लगेगा और बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
क्या है ‘लेफ्ट से लेफ्ट फ्री’ नियम?
शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर ऐसे मोड़ चिन्हित किए गए हैं, जहां ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के बावजूद वाहन चालक बाईं ओर बिना रुके जा सकते हैं। इसे ‘लेफ्ट से लेफ्ट फ्री’ कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई वाहन चालक इन स्थानों पर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और सुगम यातायात व्यवस्था बाधित होती है।

अब होगी सख्त कार्रवाई…
₹300 का स्पॉट फाइन धारा 119/177 के अंतर्गत हर लेफ्ट फ्री मोड़ पर लगे हैं चेतावनी बोर्ड बार-बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई संभव
ट्रैफिक पॉइंट ड्यूटी अधिकारियों को निर्देश, लगातार निगरानी व चालानी कार्रवाई जारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के दिशा-निर्देशन में यह अभियान शहरभर में लागू किया जा रहा है। यातायात पुलिस का कहना है कि जब तक आम नागरिक स्वयं नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है।

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से की अपील…
“लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन” में किसी भी हालत में वाहन खड़ा न करें। नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सिर्फ जुर्माना नहीं, जान का भी खतरा बढ़ा सकता है। बिलासपुर पुलिस ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और सहयोग करें ताकि शहर की सड़कों को दुर्घटनामुक्त, जाममुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।

