लोरमी पुलिस की कार्रवाई महज 16 निकाला घंटे में सुलझाया मामला आरोपियों का निकाला पैदल जुलूस…!
मुंगेली-[जनहित न्यूज] पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर थाना लोरमी पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को मात्र 16 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस ने इस घटना में शामिल 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 02 अपचारी बालकों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का लोरमी शहर में पैदल जुलूस निकालकर अपराध पर सख्त संदेश दिया और तत्पश्चात उन्हें जेल भेज दिया।

लोरमी थाना से मिली जानकारी अनुसार
28 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी कमल कश्यप पिता संतोष कश्यप (उम्र 28 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 03 महामायापारा लोरमी ने थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई सोम कश्यप एवं चचेरे भाई कुश कश्यप लोरमी में अलग-अलग स्थानों पर गुपचुप ठेला लगाते हैं।
शाम करीब 6:15 बजे जब तीनों अपने ठेले समेटकर घर लौट रहे थे, तभी रानीगांव मेन रोड स्थित कमल किराना दुकान के पास विशाल ध्रुव और प्रेम सारथी अपने साथियों के साथ आकर रास्ता रोक लिए और पुरानी रंजिश को लेकर लोहे की रॉड व चाकू से हमला कर दिया।
हमले में सोम कश्यप गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि बीच-बचाव में आए कुश कश्यप को भी चोटें आईं।
पुलिस की तत्पर कार्रवाई घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटित के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।
सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मात्र 16 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी एवं जप्ती विवरण
- विशाल ध्रुव पिता मनीराम (उम्र 21 वर्ष) निवासी महामायापारा लोरमी
- प्रेम सारथी पिता नंदकुमार सारथी (उम्र 21 वर्ष) निवासी तुलसाघाट
- छोटू ध्रुव पिता मनीराम (उम्र 19 वर्ष) निवासी महामायापारा लोरमी
- अरुण अनंत पिता गोपालदास अनंत (उम्र 19 वर्ष) निवासी सेमरिया
- 02 विधि से संघर्षरत बालक (अपचारी)
पुलिस ने आरोपियों से 02 नग चाकू, 01 लोहे का रॉड, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (CG 28 P 6966) और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो (CG 28 S 1084) जप्त किया है।
कानूनी कार्यवाही
आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 604/2025 के तहत
धारा 296, 351(2), 115(2), 126(2), 109, 191(2), 191(3), 61(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का लोरमी शहर में पैदल जुलूस निकालकर अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास का संदेश दिया। तत्पश्चात आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सुन्दर लाल गोरले, प्रधान आरक्षक शेषनारायण कश्यप, आरक्षक नरेश यादव, देवीचंद नवरंग, राजू साहू, युगल किशोर उपाध्याय, कवि टोप्पो, हेमसिंह, तथा परमेश्वर जांगड़े की अहम भूमिका रही।

