बिलासपुर-[जनहित न्यूज] नियत समयावधि में चालान जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामी और चालकों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रकरण लगातार सेंड टू रेगुलर कोर्ट किए जा रहे हैं, और न्यायालय द्वारा ऐसे वाहन चालकों/स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
नोटिस के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वालों के खिलाफ रजिस्ट्रेशन समाप्त करने और वाहन जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, आईटीएमएस प्रणाली से यातायात उल्लंघनों पर ऑनलाइन चालान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि में चालान शुल्क जमा नहीं किया गया है, उनके चालान स्वमेव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर की नियमित अदालत को भेजे जा रहे हैं।

संबंधित चालकों को पहले वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चालान जमा करने का अवसर दिया गया था। परंतु कई वाहन स्वामी/चालक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे नोटिस की तामिली में कठिनाई आ रही है।
बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस की अपील…!
जिन वाहन चालकों/स्वामियों का चालान अगस्त 2025 से पूर्व का लंबित है, वे प्रत्येक दिवस सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना फाइन अदा कर प्रकरण का निराकरण करें।

अन्यथा, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निलंबन और वाहन की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
यातायात पुलिस बिलासपुर की विशेष अपील:
सभी वाहन चालक नियमों का समुचित पालन करें ताकि सड़कों पर आवागमन सरल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बना रहे।

