पति-पत्नि सहित एक अन्य आरोपी गिरफ्तार…सरकंडा पुलिस की कार्रवाई…
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] कोयले के ब्यापार में अधिक मुनामा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नि सहित
3 ठगी के आरोपी चढ़े सरकण्डा पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार कर न्यायालय किया गय पेश।
थाना सरकंडा से मिली जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी अरविंद सिंह पवार पिता राजेन्द्र सिंह पवार निवासी एलआईजी 02, इंदिरानगर आगर रोड उज्जेन म.प्र. का दिनांक 11.01.2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह गुरूप्रकाश बायो फ्यूल, गुरू एग्रो ब्रिकेट्स एवं प्रकाश लोक बायो फ्यूल के नाम से ब्यवसाय करता है, माह मार्च 2025 में इसी सिलसिले में अतिक उर रहमान उर्फ राजा खाना इससे मिलने के लिए सेंट्रल पाइंट होटल बिलासपुर आया और उसे बताया कि अपने ब्यापार के साथ-साथ कोयले का ब्यवसाय में रकम निवेश करो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा, मेरे परिचित के सोनम कश्यप एवं नहरू साहू कायेले का बड़े पैमाने पर ब्यापार करते हैं, जिससे ब्यापारिक लाभ मिलने का प्रत्याशा में वह राजा खान के बातों पर विश्वास करते हुये सोनम कश्यप एवं नहरू साहू के साथ मीटिंग फिक्स किया तब सोनम कश्यप ने अपने आप को सुपर कोल टेªडिंग कंपनी का प्रोपाईटर बताई एवं नेहरू साहू ने स्वयं को एस.एस. कोल ट्रेडिंग का प्रोपाइटर बताते हुये कोयला खरीदने के लिए रकम निवेश करना पड़ेगा उसमें से जितना कोयला बिक्री होगा उसका 5 दिन में मुनाफा प्रति टन 200-500 रू. के हिसाब से मिलना बताये जिससे उनके बातों पर विश्वास करके अपने फर्म के खाते से एवं नगदी मिलाकर अलग-अलग तिथियों को कुल 11310000रू. सोनम कश्यप एवं नेहरू साहू को दिया लेकिन उनके द्वारा कोयला बिक्री का कोई लाभांश नहीं देने पर उनको रकम वापस करने के लिए कहने पर उनके द्वारा 6102626रू. वापस किया गया किन्तु शेष रकम 67,97,374 रू. को वापस नहीं किये जिन्हे रकम वापस करने के लिए कहने पर टाल मटोल करते हुये रकम देने से मना कर रहे हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर
अप0 क्र.- 35/2026 धारा – 318(4), 3(5) बीएनए के तहत मामला पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार आरोपी…
- नहरू उर्फ नेहरू साहू पिता भीष्म साहू उम्र 37 वर्ष निवासी शांति नगर बहरामुड़ा तिफरा थाना सिरगिट्टी हा.मु. रामकृष्ण नगर मोपका, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- अतिक उर रहमान उर्फ राजा खान पिता मोह. रफीक उम्र 37 वर्ष निवासी राजस्व कालोनी सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- सोनम कश्यप पति नहरू उर्फ नेहरू साहू उम्र 26 वर्ष निवासी शांति नगर बहरामुड़ा तिफरा थाना सिरगिट्टी हा.मु. रामकृष्ण नगर मोपका, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर।
निर्देशित किये जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक (एसीसीयू) अनुज कुमार, सी.एस.पी. सरकंडा निमितेश के मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. प्रदीप आर्य के नेतृत्व में उप निरी. ब्यास नारायण बनाफर के हमराह टीम तैयार कर आरोपी नहरू साहू उर्फ नेहरू, अतीक उर रहमान एवं सोनम कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किये जिससे आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

