बी.पी.एल. घरेलू एवं कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ता होंगे लाभान्वित…
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन विष्णुदेव साय द्वारा अटल बिहारी सभागार, रायपुर में किया गया। इस योजना के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी एवं यानी यदि किसी उपभोक्ता पर लंबे समय से बिजली बिल का अधिभार जुड़ता जा रहा था, तो अब उसे पूरी तरह माफ किया जा सकता है। यह योजना दिनांक 30 जून 2026 तक ही प्रभावशील रहेगी।
इस योजना के तहत दिनांक 31.03.2023 के पूर्व निष्क्रिय उपभोक्ताओं के लिए निम्नानुसार छूट दी गई हैः-
बीपीएल श्रेणी में मूल राशि में 75 प्रतिशत की छूट एवं सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट, घरेलू एवं कृषि श्रेणी में मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट एवं सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट इसी प्रकार योजना के तहत दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में सक्रिय उपभोक्ताओं हेतु निम्नानुसार छूट दी गई हैः- बीपीएल श्रेणी में दिनांक 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में बकाया राशि हेतु मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट एवं सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट, एवं दिनांक 31 मार्च 2018 से पूर्व की अवधि के बकाया राशि हेतु मूल राशि में 75 प्रतिशत की छूट एवं सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट।

घरेलू एवं कृषि श्रेणी में बकाया राशि (अधिभार छोड़कर) एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत की छूट एवं सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट, तीन किश्त में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत की छूट एवं सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट तथा छः किश्त में भुगतान करने पर मूल राशि में कोई छूट नहीं है परंतु सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

योजना में छूट का लाभ लेने के लिए अशासकीय घरेलू एवं कृषि श्रेणीं के पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं को न्यूनतम 10 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान कर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। बीपीएल श्रेणियों के उपभोक्ताओं का पंजीयन निःशुल्क किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी की है। उपभोक्ता ब्ैच्क्ब्स् की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीयन के बाद योजना के तहत मिलने वाली छूट स्वतः लागू हो जाएगी।

बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्थ ने बताया कि बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के 2.83 लाख उपभोक्ताओं को राशि 205 करोड रूपये, घरेलू श्रेणी के 2.52 लाख उपभोक्ताओं को राशि 120 करोड़ रूपये तथा कृषि श्रेणी के 56 हजार उपभोक्ताओं को राशि 25 करोड़ रूपये की अधिकतम छूट उपभोक्ताओं द्वारा पंजीयन कराये जाने पर प्रदाय किया जाना संभव हो सकेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं।

साथ ही इसका उद्देश्य पुराने बकाया की वसूली को आसान बनाना भी है। उपभोक्ता 30 जून 2026 तक अपने बकाया बिल जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सम्मानीय उपभोक्तागण अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

