मोबाइल फोन के माध्यम से व्हाट्सएप एवं ऑनलाइन लिंक से संचालित हो रहा था क्रिकेट सट्टा…आरोपी गिराफ्तार…
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले आरोपियों पर पुलिस का रेड।आरोपियों के कब्जे से 03 नग मोबाइल, ऑनलाइन सट्टा से संबंधित स्क्रीनशॉट एवं 01 कार जप्त। एफसीआई चौक तारबाहर से घेराबंदी कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
थाना तारबाहर से मिली जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि जिले में चल रहे अवैध जुआ एवं क्रिकेट सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
गिरफ्तार आरोपी:-
निखिल शर्मा पिता गिरधारी लाल शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी पुराना पावर हाउस, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
अविनाश पंजवानी पिता नानक राम
उम्र 30 वर्ष निवासी देवरीखुर्द पावर हाउस, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
जप्त मशरूका:-
03 नग मोबाइल फोन
ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा से संबंधित व्हाट्सएप चैट एवं स्क्रीनशॉट
01 नग KIA कार
उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई।
कार्यवाही के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी निखिल शर्मा एवं अविनाश पंजवानी एफसीआई चौक माल गोदाम तारबाहर क्षेत्र में मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे हैं।
सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। मौके पर आरोपी इंटरनेट एवं व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते पाए गए।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नागपुर निवासी निखिल शर्मा एवं सतना निवासी सचदेवा नामक व्यक्तियों से वॉयस कॉल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहकर “Balajionline777” एवं “JMDBET” नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट सट्टा खेलते एवं खिलाते थे:-
पुलिस द्वारा आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच करने पर विभिन्न मोबाइल नंबरों में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा से संबंधित चैट, हिसाब-किताब एवं लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड पाए गए, जिनके स्क्रीनशॉट लेकर विधिवत जप्त किए गए।
आरोपियों के कब्जे से 03 मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त KIA कार जप्त कर
आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार अप.क्र.-169/2026 धारा – 112 बीएनएस, 7(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों एवं ऑनलाइन नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच जारी है।

