दोनों आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार लोरमी थाना की कार्रवाई…!
मुंगेली-{जनहित न्यूज़}
मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिला और उसकी नाबालिग रिश्तेदार से छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर परिजनों से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
मुंगेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं एसडीओपी लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में लोरमी पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई 2026 को पीड़िता अपने घर में नाबालिग रिश्तेदार के साथ धान साफ कर रही थी। इसी दौरान किराना दुकान से सामान खरीदने आए अरविंद राजपूत और लखन राजपूत घर के भीतर घुस गए। आरोप है कि लखन राजपूत ने महिला के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की, जबकि अरविंद राजपूत ने नाबालिग रिश्तेदार से अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर जब पीड़िता के पति और पुत्र मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट कर मौके से फरार हो गए।
शिकायत मिलते ही लोरमी पुलिस ने अपराध क्रमांक 281/2026 के तहत बीएनएस की धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अरविंद राजपूत (33 वर्ष) और लखन सिंह राजपूत (49 वर्ष) को 6 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, उप निरीक्षक रामकुमारी यादव एवं लोरमी थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

