29 नवंबर 2021
बिलासपुर-{जनहित न्यूज़} बिलासपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 27 नवंबर को पीडिता ने थाना बिल्हा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बिल्हा निवासी राहूल तिवारी पिता अरविंद तिवारी उम्र 23 साल निवासी वार्ड क्रमांक-1 बिल्हा ने शादी का झांसा देकर 26.04.2019 से अगस्त 2021 तक लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था पीडिता के द्वारा शादी करने के लिये बोलने से टाल मटोल कर रहा था जिस पर पीडिता के द्वारा थाना बिल्हा में अपराध क्रमांक 298/2021 धारा 376(2)(n) भादवि के मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की पता साजी हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा के मार्गदर्शन में आरोपी के पता साजी हेतु तत्काल टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु मुखबीर के बताये गये जगह पर जाकर दबिस देकर धर दबोचा गया जिसे थाना लाकर 28 नवंबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी. राहूल तिवारी पिता अरविंद तिवारी उम्र साल को
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पारस पटेल, स0उ0नि0 गुलाब पटेल, प्र आर शत्रुहन मेश्राम, आरक्षक रूपलाल चंद्रा, दिनेश कुमार पटेल, रंजित खलखो, म.आर. बिंदा अवस्थी का विशेष योगदान रहा।

