मुंगेली पुलिस की कार्रवाई…
प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास…!
आरोपी बद्री साहू के खिलाफ मामला हुआ दर्ज…!
मुंगेली-{जनहित न्यूज़} मुंगेली हिन्दू समाज में जबरन धर्म परिवर्तन कराने और ईसाई प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को बरगलाने के मामले में मुंगेली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मजगांव पारा तिलक वार्ड में एक मकान में छुपकर आयोजित की जा रही संदिग्ध चंगाई सभा का भंडाफोड़ कर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी यशवंत सिंह परिहार (उम्र 45 वर्ष), निवासी जवाहर वार्ड मुंगेली ने कोतवाली में लिखित शिकायत दी कि दिनांक 27 जुलाई को सुबह लगभग 10.30 बजे सुनील कुमार लाल के मकान में हिन्दू समाज के लोगों को एकत्रित कर बद्री साहू नामक व्यक्ति, निवासी सारंगपुर जिला कबीरधाम द्वारा भजन-कीर्तन के बहाने चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी।
शिकायत में बताया गया कि सभा के दौरान बद्री साहू हिन्दू देवी-देवताओं की निंदा करते हुए उन्हें बेकार और असहाय बताकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहा था। वह लगातार यह कह रहा था कि प्रभु येशु ही तुम्हारा कल्याण करेंगे हिन्दू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं इस प्रकार लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के आदेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के निर्देशन पर थाना प्रभारी गिरजाशंकर यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बद्री साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 338/2025 अंतर्गत धारा 299 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के बहकावे, प्रलोभन या दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रयासों को सख्ती से रोका जाएगा ताकि सामाजिक सौहार्द्र एवं धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादा बनी रहे।
धर्मांतरण का प्रयास कानूनन अपराध है जिला पुलिस प्रशासन सख्त निगरानी में है।कोई भी नागरिक यदि इस प्रकार की गतिविधि देखे तो तत्काल नजदीकी थाने में सूचना दें।

