सार्वजनिक जगहों पर ध्रूमपान प्रशासन ने चार प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई वसूला 1500 जुर्माना…!
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़]
शहर को नशामुक्त और स्वस्थ वातावरण देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूमपान करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के स्पष्ट निर्देश पर आज कोटपा एक्ट 2003 के तहत शहर में एक दर्जन से अधिक कार्रवाई की गई।

औषधि विभाग एवं सिविल लाइंस पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने मुंगेली नाका क्षेत्र में अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना ठोका। कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक सुनील पंडा तथा सिविल लाइंस थाना के कांस्टेबल शशिकांत और रणजीत ने कुल 10 प्रतिष्ठानों की जांच की।

कोटपा एक्ट की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान निषेध) और धारा 6 (स्कूल के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक) के उल्लंघन में कुल 1500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान 02 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर ध्रूमपान करते हुए पकड़ा गया।

इसके साथ ही मुंगेली नाका क्षेत्र की 08 तंबाकू विक्रय करने वाली दुकानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए ध्रूमपान निषेध है।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते। जैसे चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही दुकानों में ध्रूमपान हेतु लाइटर न रखने की सख्त हिदायत भी दी गई।

इस पूरी कार्रवाई में सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह एवं सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू का मार्गदर्शन रहा।

प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आगे भी ऐसी सघन कार्रवाई जारी रहेगी।

