1,500 रुपये का जुर्माना ठोंका मिशन स्कूल के पास की पान दुकान कराई बंद…!
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह के मार्गदर्शन में कोटपा (COTPA) अधिनियम, 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया।

इस दौरान बृहस्पति बाजार क्षेत्र की 10 पान एवं किराना दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

औषधि निरीक्षक सुनील पंडा एवं सोनम जैन द्वारा किए गए निरीक्षण में कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 एवं धारा 6 का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान यह भी पाया गया कि एक पान दुकान स्कूल परिसर के निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में संचालित हो रही थी। शासन के निर्देशों के अनुसार स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर मिशन स्कूल के पास संचालित उक्त पान दुकान को तत्काल बंद करा दिया गया।

सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह ने बताया कि सभी तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं। संबंधी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के उद्देश्य से कोटपा अधिनियम के तहत जांच एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।


