“सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025” हुआ लागू बिलासपुर पुलिस चला रही जागरूकता अभियान…
बिलासपुर [जनहित न्यूज़] सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई “सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025” के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज चिन्हांकित अस्पतालों में मिलेगा।
यह स्कीम 5 मई 2025 से प्रभावी हो चुकी है। योजना के अंतर्गत, दुर्घटना की तिथि से अगले सात दिनों तक चिन्हित अस्पतालों में पीड़ित को नगदी रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा मोटर वाहन से होने वाली किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना पर लागू होगी।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को इस योजना का नोडल अभिकरण नियुक्त किया गया है। यह एजेंसी अस्पतालों को नामनिर्दिष्ट करने, उपचार लागत का भुगतान सुनिश्चित करने तथा पोर्टल के माध्यम से पूरे तंत्र की निगरानी का कार्य करेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में बिलासपुर यातायात पुलिस इस योजना को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। सड़क हादसों की रोकथाम हेतु ट्रैफिक पुलिस न सिर्फ यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार में लगी है, बल्कि दुर्घटना संभावित स्थलों पर निरंतर निगरानी एवं सुधारात्मक कार्यवाही भी कर रही है।

मुख्य बिंदु…
योजना के तहत किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिन्हांकित अस्पतालों में ₹1,50,000 तक कैशलेस इलाज की सुविधा। 7 दिन तक का उपचार कवर। आयुष्मान भारत योजना के अस्पतालों को प्राथमिकता के साथ स्कीम में जोड़ा गया।

उपचार के बाद अस्पताल राज्य स्वास्थ्य अभिकरण से पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्राप्त करेंगे।
यातायात पुलिस ने अपील की है कि आमजन सड़कों पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम हो और यदि कोई हादसा हो भी जाए तो इस योजना का लाभ तुरंत मिल सके।

