महिला उत्पीड़न से जुड़े 31 मामलों की सुनवाई में कई गंभीर मामलों पर आयोग ने लिया संज्ञान…!
बिलासपुर [जनहित न्यूज़] छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने बिलासपुर में आयोजित जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न से जुड़े 31 मामलों की सुनवाई करते हुए कई गंभीर मामलों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक सचिव श्रीमती किरण कुजुर व सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया की मौजूदगी में यह 325वीं राज्य स्तरीय तथा 18वीं जिला स्तरीय सुनवाई आयोजित की गई। फर्जी पुलिस बनकर की शादी आयोग करेगा सख्त निगरानी। एक गंभीर मामले में अनावेदक ने स्वयं को आरक्षक बताकर महिला से विवाह किया था।

परिवार की मिलीभगत से हुई इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद महिला आयोग ने सुलहनामा के आधार पर मामले को नस्तीबद्ध तो किया, लेकिन आवेदिका की सुरक्षा व हितों की निगरानी के लिए सखी सेंटर को 6 माह तक निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी।
दूसरी शादी करने वाले शिक्षक को निलंबन की सिफारिश
मुगेली जिले के उसलापुर शासकीय विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक द्वारा दूसरी शादी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी को की है। साथ ही, उनकी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति 15 दिवस के भीतर आयोग में प्रस्तुत करने का निर्देश भी जारी किया गया है। अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को रायपुर में होगी।
कार्यस्थल उत्पीड़न: ड्राइवर पर होगी कार्यवाही
एक अन्य मामले में महिला कर्मचारी द्वारा विभागीय चालक (वर्तमान में ADM का ड्राइवर) पर कार्यस्थल पर अपमानजनक टिप्पणी करने की शिकायत की गई थी।

आंतरिक समिति द्वारा पुष्टि के बावजूद कार्रवाई न होने पर आयोग ने ADM बिलासपुर को पत्र जारी कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच एक माह के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश भी दिया गया है।

सेवा पुस्तिका में नाम न दर्ज करने पर कार्रवाई की चेतावनी पामगढ़ तहसील के पटवारी संघ अध्यक्ष द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका में पत्नी का नाम दर्ज न करने की शिकायत पर आयोग ने 15 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत

