संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी…! 7 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई…!
बिलासपुर{जनहित न्यूज}जिला प्रशासन ने राशन वितरण में गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्यवाही करते हुए 23 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इन दुकानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 7 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा की गई है। 30 जुलाई को खाद्य शाखा ने नोटिस जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। आदेश के अनुसार, सभी 23 दुकानों के संचालन अनुबंधों को फिलहाल अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है।
इन दुकानों पर गिरी गाज…!
निलंबित राशन दुकानों में सिरगिट्टी, मंगला, चिंगराजपारा, तोरवा, सकरी, राजकिशोर नगर समेत शहर और ग्रामीण अंचलों की कई दुकानें शामिल हैं। खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और निगरानी समिति की जांच में पाया गया कि ये दुकानें तय मानकों का पालन नहीं कर रही थीं।
जांच में क्या-क्या मिला?
खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि विभागीय निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। शिकायतों के अनुसार अधिकांश दुकानें निर्धारित समय पर नहीं खुल रहीं थीं, हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण नहीं किया जा रहा था, और कई मामलों में कम वजन का खाद्यान्न देने की पुष्टि भी हुई है। साथ ही, उपभोक्ताओं के प्रति दुकानदारों का व्यवहार भी अवांछनीय और असहयोगात्मक पाया गया।
7 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई
सभी संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अगर 7 अगस्त को होने वाली व्यक्तिगत सुनवाई में वे संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे, तो उनके खिलाफ स्थायी रूप से लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश:
खाद्य अधिकारी कुजूर ने कहा
जनकल्याणकारी योजनाओं के वितरण तंत्र में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर हितग्राही तक समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

