अब त्योहारों पर नहीं बजेगा तेज़ डीजे हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू करने शासन को दिया अल्टीमेटम…
बिलासपुर-[जनहित न्यूज] त्योहारों और आयोजनों में कानफोड़ू डीजे और साउंड बॉक्स पर अब लगाम कसने वाली है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 3 सप्ताह के भीतर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने साफ कहा ….अब और देरी बर्दाश्त नहीं, लोगों की सेहत से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय
की गई है।
अब सख्त होगा कानून
अभी तक शोरगुल करने पर सिर्फ ₹500 से ₹1,000 का मामूली जुर्माना लगता था।
नए नियम बनने के बाद डीजे संचालकों पर ₹5 लाख तक का जुर्माना ठोका जा सकेगा।

बार-बार नियम तोड़ने वालों के उपकरण व वाहन जब्त होंगे:
5 साल तक की जेल और ₹1 लाख जुर्माना का प्रावधान भी रहेगा।
लेज़र और बीम लाइट पर भी चिंता
कोर्ट ने कहा कि तेज़ डीजे की गूंज दिल के मरीजों के लिए जानलेवा है, जबकि लेज़र और बीम लाइट से आम लोगों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।

हाईकोर्ट ने सरकार को इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
डीजे संचालकों की दलील…
सुनवाई के दौरान डीजे संचालकों ने भी हस्तक्षेप याचिका लगाते हुए कहा कि पुलिस कई बार हमारे खिलाफ मनमानी कार्रवाई करती है। जब तक गाइडलाइन स्पष्ट न हो, तब तक एकतरफा कार्रवाई न की जाए। लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा… सरकार पहले ही एक्ट लागू करने का वादा कर चुकी है, अब बहाने नहीं चलेंगे।
अब साफ है कि आने वाले त्योहारों में तेज़ डीजे और कानफोड़ू साउंड पर पूरी तरह नकेल कस जाएगी। नियम तोड़े तो सीधे भारी जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ेगा।

