औषधि विभाग नगर निगम जोन-01 सकरी पुलिस थाना की संयुक्त टीम की कार्रवाई…!
बिलासपुर-[जनहित न्यूज] जिला प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश परऔषधि विभाग, नगर निगम जोन-01 और सकरी पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर और सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में निरीक्षक सुनील पंडा श्रीमती कामेश्वरी पटेल और श्रीमती सुमन लता कंवर की अगुवाई में आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी और कोटा बायपास क्षेत्र के आसपास 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

कार्रवाई के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 2100 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
धारा 6 के तहत स्कूल परिसर से 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है। निरीक्षण में ऐसी 2 दुकानों को चेतावनी देकर तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी गई।

धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर रोक है। नियम तोड़ने वाले 1 व्यक्ति पर चालानी कार्रवाई की गई।
सकरी क्षेत्र में 12 दुकानों को निर्देशित किया गया कि वे दुकानों पर स्पष्ट बोर्ड लगाएं, जिसमें धूम्रपान निषेध और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की चेतावनी लिखी हो।

यह कार्रवाई न सिर्फ नियम पालन की दिशा में कदम है, बल्कि समाज में तंबाकू सेवन की बुराई पर रोक लगाने का भी सशक्त संदेश देती है। प्रशासन ने साफ कहा है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

