आवश्यक वस्तुओ की दुकाने सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खोलने की छूट
कलेक्टर ने जारी किया आदेश नगर निगम सीमा क्षेत्र, नगर पंचायत बोदरी और बिल्हा कंटेंटमेंट जोन घोषित
JULY 20, 2020
बिलासपुर-[जनहित न्यूज़] बिलासपुर में होने वाले लॉक डाउन को लेकर बड़ी खबर,,,इन दुकानों को मिली छूट,,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,,बैंक को लेकर जाने क्या है आदेश
बिलासपुर- जिला कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर आवश्यक कदम उठाते हुए आगामी 23 जुलाई की सुबह 5 बजे से 31 जुलाई की शाम 4 बजे तक के लिए नगर निगम सीमा क्षेत्र, नगर पंचायत बोदरी और बिल्हा को कंटेंटमेंट जोन घोषित करते हुए लॉक डाउन की घोषणा की है।
इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वही आवश्यक सेवाओँ, फल, सब्जी, राशन, दूध, डेयरी सहित बेहद ही जरूरी सामाग्रियों के विक्रय को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक संचालित करने की छूट दी गई है। इसके अलावा इस दौरान सभी शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, वहीँ इन कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। जिला कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है।
वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा,किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पाँच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।
आदेश….