लॉक डाउन को लेकर संशय करे दूर आइये जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बन्द!
21-july,2020
रायपुर-[जनहित न्यूज़] लॉकडाउन में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है किसी बीच सरकार ने इसको लेकर संशोधित आदेश जारी किया. सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं।
● लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल, अनाज, सब्जी, दूध, फल, दवाई आदि को छोड़ बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी,
● पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं,
किंतु इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस से निपटने में शामिल तथा विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेंगी,
● पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभिन्न विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होंगे। ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे,
● सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को संशोधित परिपत्र जारी करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को घर से शासकीय कार्य संपादित करने एवं पूरे समय मोबाइल, टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में रहने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने कहा है,
● उन्हें आवश्यक नस्तियों व डाक लाने-ले जाने एवं इसके संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधितों को नए निर्देशों के बारे में सूचित कर इनका पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे,
इन जिलों में लागू होगा लॉकडाउन-
● बिलासपुर निगम क्षेत्र 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा
● दुर्ग में 312 मरीज मिलने के बाद 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा
● कोरबा में भी 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दूध, सब्जी, किराना आदि की दुकानें खुलेंगी
● बलौदाबाजार में 22 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा,
कांकेर के शहरी इलाकों में 22 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, इस दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी और सरकारी कार्यालय भी चालू रहेंगे।